किशनगंज:- सूबे में कोरोना संक्रमण के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों के तहत राज्य में लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक विस्तारित की गयी है। विस्तारित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों के संचालन की समयसीमा में बदलाव के साथ-साथ इसमें पहले से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ नये प्रतिबंध भी जोड़े गये हैं। इसे लेकर जिलाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए 16 से 25 मई तक संपूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। पीडीएस. सहित किराना एवं अन्य आवश्यक वस्तुओ की दुकाने सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ही खुलेंगी। जिले में किराना सामग्री खाने-पीने के सामान की दुकानें, फल औऱ सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध औऱ पीडीएस की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगी। वही सड़कों औऱ सार्वजनिक स्थानों पर आना-जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक काम से लोग घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बाजिव कारण का सबूत अपने पास रखना होगा।सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा लेकिन उसनें क्षमता के सिर्फ 50 फीसदी यात्री बैठेंगे।एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिये। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगा।
वैवाहिक समारोह एवं श्राद्ध महज 20 लोगों को ही भाग लेने की इजाजत, डी.जे. पर पूर्ण पाबन्दी:-
लॉकडाउन के विस्तारित अवधि के दौरान वैवाहिक समारोह एवं श्राद्ध में महज 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। डीजे बजाने एवं बारात जुलूस निकालने पर पूर्ण पाबंदी लगायी गयी है। विवाह संबंधी सूचना स्थानीय थाना को तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन इस दौरान पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
मनरेगा के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य प्रतिबंध के दायरे से होंगे बाहर:-
ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा व शहरी क्षेत्र में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्य प्रतिबंध के दायरे से बाहर होंगे। वहीं जिले में संचालित कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटरों में इलाजरत मरीजों की देखरेख में लगे एटेंडेंट के खाने का इंतजाम सामुदायिक किचन के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। बैंकिग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट औऱ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रतिबंध के दायरे में नहीं रखा गया है।
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